ITR

आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को अंतिम चेतावनी दी है। अगर आपने अपनी पुरानी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को अपडेट करने के लिए आज 31 मार्च तक फाइलिंग नहीं की, तो 200% तक का भारी जुर्माना लग सकता है। यह आखिरी मौका है, जिसे गंवाने का मतलब है मोटा आर्थिक नुकसान। विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की ITR को अपडेट करने की समय सीमा आज रात 12 बजे समाप्त हो रही है।

अपडेट ITR क्या है और क्यों जरूरी?

आयकर विभाग ने पिछले साल ‘अपडेटेड रिटर्न’ की सुविधा शुरू की थी, जिससे टैक्सपेयर्स अपनी गलत या अधूरी फाइलिंग को सुधार सकते हैं। सामान्य ITR सुधारने की समय सीमा 4 साल होती है, लेकिन अपडेट ITR के जरिए आप 2 अतिरिक्त साल तक फाइल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:

वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) की ITR अपडेट करने की आखिरी तारीख आज ही है।

अगर आपने कम आय दिखाई या डिडक्शन मिस किया, तो अब सुधारें वरना पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा।

विभाग के डेटा से पता चलता है कि करोड़ों टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपडेट ITR फाइल नहीं की। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड काल में कई लोगों ने गलतियां कीं, जो अब सुधारने का सुनहरा मौका है।

200% पेनल्टी का डरावना चेहरा

ITR विभाग के नियमों के मुताबिक, अपडेट ITR फाइल न करने पर:

50% पेनल्टी: टैक्स की कमी पर मूल जुर्माना।

अतिरिक्त 100%: देरी के लिए, कुल 200% तक पहुंच सकता है।

ब्याज भी: 1% प्रति माह की दर से।

अन्य जोखिम: अघोषित आय पर 60% टैक्स + 25% सरचार्ज + ब्याज।

एक उदाहरण लें: अगर आपकी गलत फाइलिंग से 5 लाख का टैक्स बकाया निकला, तो पेनल्टी 10 लाख तक हो सकती है। सीए अनिल कुमार कहते हैं, “हजारों क्लाइंट्स ने आखिरी दिन फाइलिंग की, लेकिन चूकने वालों को कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगेगा।”

आज ही करें ये काम

e-filing पोर्टल पर लॉगिन:

incometax.gov.in पर जाएं, ‘Pending Actions’ में अपडेट ITR चुनें।

जरूरी दस्तावेज: पुरानी ITR, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट तैयार रखें।

समय: रात 11 बजे तक फाइल करें, सर्वर लोड से बचें।

हेल्पलाइन: 1800-103-0025 पर कॉल करें।

टैक्स विशेषज्ञों की सलाह है, “जल्दबाजी में गलती न करें। अगर अनिश्चित हैं, तो सीए से सलाह लें।” विभाग ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च के बाद कोई छूट नहीं मिलेगी।

यह खबर लाखों सैलरीड और बिजनेसमैन के लिए अलार्म है। आज ही एक्शन लें, वरना कल पछतावा ही हाथ लगेगा!

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